नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर आज से रोजाना सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि इस मामले को आस्था की तरह नहीं बल्कि जमीनी विवाद के तौर पर देखेगा.सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी थी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 13 अपीलों पर सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ के इस विवादित स्थल को इस विवाद के तीनों पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और भगवान राम लला के बीच बांटने का आदेश दिया था.इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच करेगी.
दरअसल 9 हजार से ज्यादा पन्नों के हिन्दी, पाली, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत आदि सात भाषाओं के अदालती दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद पूरा हो चुका है. कोर्ट के आदेश पर अनुवाद का यह काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है . इसके अलावा पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि रामायण, रामचरितमानस व गीता के जो दस्तावेज़ हाईकोर्ट में सुनवाई में कोर्ट फ़ाइल में लगें थे उनका भी अंग्रेज़ी में अनुवाद का काम दो सप्ताह में पूरा करें.