सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ब्याज छूट के मामले में RBI के पीछे केंद्र सरकार के छुपने को लेकर उसकी खिंचाई की है. शीर्ष अदालत ने कहा कि ये व्यावसायिक हितों के बारे में बात करने का समय नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा लोगों की दुर्दशा को देखें. सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से नाखुश दिखा, क्योंकि सरकार ब्याज की माफी और ब्याज छूट को लेकर स्पष्ट रुख लेने में विफल रही.
RBI पर निर्भर नहीं कर सकती सरकार-
SC ने कहा कि सरकार केवल RBI पर निर्भर नहीं हो सकती है, एक स्टैंड लेना चाहिए। आपको हलफनामा दाखिल कर पर अपना स्टैंड रखना होगा, आप इसे बैंकों पर नहीं छोड़ सकते.
आपके पास आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्तियां हैं. SC ने सरकार को एक स्पष्ट जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है. अगली तारीख 1 सितंबर दी गई है, तब सुप्रीम कोर्ट आगे कि सुनवाई करेगा.