बदायूं–कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में गन्ना किसान बहुत परेशान है, क्योंकि उनका गन्ना चीनी मिलों में नही पहुंच पा रहा जिसको देखते हुए सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है जिसके अंतर्गत अब गन्ने की कटाई के लिए श्रमिक आ जा सकते हैं ।
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गन्ना सेंटर तथा शुगर मिल तक अपने गन्ने को ले जा सकते हैं तथा चीनी मिलों में श्रमिक और कर्मचारी अपनी ड्यूटी हेतु चीनी मिलो तक आएंगे जाएंगे। इसके बाद गन्ना किसानों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि किसान गन्ने को लेकर परेशान था की लॉक डाउन के दौरान उसका गन्ना कैसे चीनी मिल तक पहुंचेगा लेकिन सरकार के आदेश के बाद गन्ना किसानों में को कोई भी पुलिसकर्मी अपना गन्ना चीनी मिल में डालने से नहीं रोकेगा।
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वही प्राप्त शासनादेश पर जिला गन्ना अधिकारी रामकिशन का कहना है कि गन्ना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आता है इसी को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह का पत्र आया है, कि जिन किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है वह क्रय केंद्रों तक तथा चीनी मिलों तक जाने में कोई रोक नहीं है। गन्ना किसान अपना गन्ना सुगमता पूर्वक बेच सकते हैं इस पर कोई रोक नहीं है। शासन से जैसे ही पत्र प्राप्त हुआ जिला अधिकारी महोदय द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दे दी गई है जिससे पुलिस गन्ना किसानों को ना रोके।
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(रिपोर्ट-राहुल सक्सेना, बदायूं)