राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रदेश 10 मई से लागू होने वाले सख्त लॉकडाउन में एक गांव से दूसरे गांव जाने पर भी रोक लगा दी गई है. इस दौरान केवल मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे.
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हालांकि अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्तियों को इसकी अनुमति होगी.
एक गांव से दूसरे गांव में जाने पर रोक
राज्य में मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी और अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी. इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा.
शादी में न डीजे, न बारात
राजस्थान सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार शादी के संबंध में किसी भी तरह के समारोह, डीजे, बारात निकासी या प्रीतिभोज की अनुमति नहीं होगी. शादी घर पर या फिर कोर्ट मैरिज के तौर पर करने की अनुमति होगी. इसमें भी 11 लोगों ही उपस्थित हो सकेंगे. शादी के लिए टैंट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी की भी अनुमति नहीं होगी.
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