मेरठ — उत्तर प्रदेश के मेरठ सिटी में एक नया फरमान जारी किया गया. आदेश के अनुसार अगर किसी ने भी स्टेशन परिसर को गंदा किया तो अब उसकी खैर नहीं.
स्टेशन परिसर में थूकने पर 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा. इसके अलावा खुले में शौच या पेशाब करने पर भी इतना ही जुर्माना लगेगा.यही नहीं थूकने या खुले में शौच करने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है.
दरअसल मेरठ सिटी स्टेशन पर साफ-सफाई को लेकर अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान को एक आदेश के माध्यम से लागू किया जा रहा है.मसलन अब अगर किसी ने स्टेशन परिसर पर थूका या फिर खुले में शौच या पेशाब करते हुए पक़ड़ा गया तो उसे दो सौ रुपए से लेकर पांच हज़ार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. यही नहीं थूकने या खुले में शौच करने पर जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है.
स्टेशन परिसर में अब जगह-जगह कूड़ादान भी रखा गया है. सैकड़ों की संख्या में कूडे़दान ये इशारा करते हुए नज़र आते हैं कि अगर गंदगी फैलाई तो अब खैर नहीं. जुर्माने के इस आदेश का सख्ती के साथ लागू करने का असर ये रहा कि अब लोग गंदगी फैलाने से पहले सौ बार सोचते हैं.
हालांकि आदेश के बाद स्टेशन परिसर में अब पूरी तरह बदला नजर आ रहा है जगह-जगह कूड़ादान भी रखा गया है. सैकड़ों की संख्या में कूडे़दान ये इशारा करते हुए नज़र आते हैं कि अगर गंदगी फैलाई तो अब खैर नहीं.