लखनऊ: उल्टे-सीधे स्पीड ब्रेकर के कारण होने वाले हादसे रोकने के लिए राज्य सरकार प्रदेश भर में इनके आसपास साइन बोर्ड लगाएगी।
हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इसकी जानकारी दी गई। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अब्दुल मोईन की बेंंच ने इस मामले में कार्यवाही के लिए सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है और अगली सुनवई के लिए 20 नवम्बर की तारीख तय की है।
अब्दुल्लाह रामजी खान की ओर से दाखिल याचिका में राजधानी के सभी स्पीड ब्रेकरों की मार्किंग और स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों व दुर्घटना बाहुल्य इलाकों में मार्क्ड व विजिबल स्पीड ब्रेकर बनवाने के आदेश जारी की अपील की गई थी। इसके साथ यह आदेश देने की भी मांग की गई कि स्थानीय लोगों को स्पीड ब्रेकर बनाने से रोका जाए।
इस पर राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश पांडेय ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में स्पीड ब्रेकरों के आसपास साइन बोर्ड लगवाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। यह भी बताया कि संबंधित एजेंसियों को जरूरी स्थान पर स्पीड ब्रेकर बनवाने के भी निर्देश दिए जाएंगे।