दिल्ली– देश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई गई है. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. सोमवार को इन पर सुनवाई हो रही है.
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इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इसे सार्वजनिक भागीदारी के बिना आयोजित किया जा सकता है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन को मंजूरी दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने यह मंजूरी कुछ पाबंदियों के साथ दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना मंदिर कमेटी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से यह आयोजन किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते इस साल की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाने के अपने 18 जून के आदेश में सुधार का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई की. सीजेआई एसए बोबड़े ने पुरी रथ यात्रा के आयोजन को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम लोगों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते. अगर रथ यात्रा के कारण कोविड 19 का जरा सा भी प्रसार हुआ तो यह विनाशकारी हो सकता है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं.’