बलिया–लॉक डाउन 4.0 में प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन ने कई तरह के रियायते जरूर दी है पर पार्लर एवं सैलून की दुकानों पर बलिया अभी भी पूरी तरह से पाबन्दी है। सैलून से जुड़े लोगों का कहना है कि सभी दुकानों की तरह उन्हें भी काम करने का मौका मिलना चाहिए वरना वो भुखमरी के कगार पर चले जाएँगे।
दबंग कोटेदार ने प्रधान के परिजनों पर किया हमला, पूरे गांव में मचा दी तबाही, 10 घायल
यू तो कोरोना काल मे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा और डायटिंग का सहारा ले रहे है तो वही शरीर को सुंदर बनाए रखने के लिए पार्लर और सैलून की जरूरत तो पड़ती ही है। लॉक डाउन 4.0 में बलिया में जिला प्रशासन ने पार्लर एवं सैलून को बंद रखने का आदेश दिया है ऐसे में पार्लर संचालको का कहना है उनके व्यवसाय से कई लोगो की आजीविका चलती है लिहाज़ा उन्हें भी दुकाने खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। कई संचालको ने यह भी कहा कि अन्य दुकानों की तरह वह भी सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाईजेशन का ध्यान रखेंगे।
बलिया जनपद में कुल 13 पॉजिटिव मामले है और लगातार प्रवासी मजदूरों के बड़ी संख्या में आने से संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश मे सैलून के जरिये कोरोना संक्रमण की कई घटनाएं आने के बाद जिलाप्रशासन कोई रिस्क नही लेना चाहता है। इसी बीच जिलाप्रशासन ने नाई और सैलून की दुकानों को खोलने का आदेश तो जरूर दिया पर अपने ही आदेश को संसोधित करते हुए बलिया के जिलाधिकारी ने सैलून बन्द रखने का आदेश जारी कर दिया।
(रिपोर्ट-मनोज चतुर्वेदी, बलिया)