प्रदेश में एक पत्नी की खौफनाक करतूत सामने आई है. जहां थाना शिवाजी कॉलोनी के एक गांव की महिला (wife) ने केस दर्ज कराया था कि उनके पति ने शराब पीकर उनके साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए. मना करने पर पति ने उनके साथ मारपीट की और जलती बीड़ी छाती व गुप्तांगो पर रगड़ दी.
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कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा
शोर मचाने पर तीनों बच्चे उसके पास आ गए. इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया था. वहीं अदालत ने पत्नी (wife) के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने वाले पति को 7 साल जेल की सजा सुनाई है.
मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल इस वारदात के मामले में दोषी पति को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर साढ़े सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना न भरने पर सात महीने की अतिरिक्त सजा
जुर्माना न भरने की एवज में सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसी के साथ हरियाण के रोहतक जिले की अदालत ने टिप्पणी की कि महिलाओं को लेकर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि अगर समाज की उन्नति मापनी है तो महिला की उन्नति को मापना होगा.
कोर्ट ने घोर निंदा
कोर्ट ने यह भी कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जैसे पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता उसी तरह स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के बिना नहीं चल सकते. श्री गुरु नानक जी देव ने कहा था कि महिला ने राजाओं को भी जन्म दिया है, उसकी निंदा नहीं कर सकते. पत्नी (wife) के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना घोर निंदनीय है.
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