नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी को आजीवन करावास

बहराइच — कोतवाली नानपारा निवासी एक नाबालिग 14 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार के मामले में मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में विशेष न्यायाधीश ने 20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित करते हुये अर्थदंड अदा न करने पर चार माह के अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।

थाना कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी 14 वर्षीय नाबालिग बलिका के साथ थाना क्षेत्र के बिबियाशाह मोहम्मदपुर गांव निवासी करीमुल्ला द्वारा दुराचार की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में पीड़िता की ओर से थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय के न्यायालय पर सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद में घटना में अभियुक्त को दोषी करार दिया।

विशेष लोक अभियोजन पाक्सो मुन्नूलाल मिश्रा ने बताया कि घटना में विशेष न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त करीमुल्ला को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन पाक्सो मुन्नूलाल मिश्रा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त पर 20 हजार अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थित में अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

(रिपोर्ट-अनुराग पाठक,बहराइच)

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