राष्ट्रपति ने तीन तलाक विधेयक को दी मंजूरी,इस तारीख से होगा लागू

न्यूज डेस्क — लोकसभा व राज्यसभा में पारित किए गए तीन तलाक विधेयक को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी, जिससे अब यह एक कानून बन गया है। और इसे 19 सितंबर 2018 से प्रभावी माना जाएगा। अधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। 

बता दें कि पत्नी को तीन तलाक के जरिए छोड़ने वाले मुस्लिम पुरुष को 3 साल तक की सजा के प्रावधान वाले इस विधेयक को मंगलवार को पारित किया गया था। लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को पिछले सप्ताह पारित किया गया था, जिसके बाद राज्यसभा ने 84 के मुकाबले 99 मतों से इसे पारित कर दिया। राष्ट्रपति के इसे मंजूरी देने के बाद अब पत्नी को तीन तलाक देने वाले मुस्लिम पुरुष को अब तीन साल तक की सजा हो सकती है। 

गौरतलब है कि 19 सितंबर 2018 के बाद से तीन तलाक के आने वाले सभी मामलों की सुनवाई इसी कानून के तहत की जाएगी।

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