न्यूज डेस्क — गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने आरोपी छात्र पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी छात्र पर 21 हजार रुपए जुर्माना लगाने के साथ ही आदेश दिया कि अब सभी ट्रायल बंद कोर्ट में होंगे.हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि अदालत द्वारा जुर्माना किस लिए लगाया गया है. ये अदालत से आदेश कॉपी मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.
दरअसल प्रद्युम्न के पिता वरुण लगातार आरोपी को जमानत देने के विरोध कर रहे थे. पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अलावा सीबीआई और वरुण ठाकुर के वकील ने अपनी-अपली दलीलें रखीं थी. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की ज़मानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
गौरतलब है कि 8 सितंबर को रयान स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी थी.इस मामले में हरियाणा पुलिस ने उसी दिन स्कूल बस के कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था. बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया जिसके बाद स्कूल के ही 11वीं के एक छात्र को गिरफ्तार किया.