न्यूज डेस्क: कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जब हमारे पास रेलवे का कन्फर्म टिकट होता है लेकिन प्लान बदल जाता है। और आपकी जगह परिवार के किसी दूसरे सदस्य को यात्रा करनी होती है। ऐसे हालात में हम चाहकर भी अपना टिकट अपने रिश्तेदार को नही दे पाते हैं।
और मजबूरी में हमें हमारा टिकट कैंसिल करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रेलवे के नए नियम के मुताबिक कोई भी शख्स अपना कंफर्म ट्रेन टिकट किसी रिश्तेदार को दे सांकेगे। हालांकि अभी यह सुविधा सरकार ने सिर्फ मां-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, मां-बेटा, पिता-बेटा जैसे ब्लड रिलेशन वाले लोगों के लिए दी है।
ये है नई गाइडलाइन
रेलवे की नई गाइलाइन के मुताबिक, अगर आपको किसी कारण वश यात्रा कैंसिल करनी है तो आप अपने ही परिवार के दूसरे सदस्यों को टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए यात्री को 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करना होगा।
यात्रा के 24 घंटे से पहले करना होगा आवेदन
रेलवे के मुताबिक, टिकट को ट्रांसफर करने के लिए आपको ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा। अगर आप इसके बाद आवेदन करते हैं, तो आपका आवेदन मान्य नहीं होगा।
केवल परिवार के सदस्यो को ही ट्रांसफर होगा टिकट
रेलवे की तय गाइडलाइन के मुताबिक, टिकट ट्रांसफर की यह सुविधा सिर्फ आप अपने ब्लड रिलेशन में ही कर सकेंगे। जैसे पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी।
सिर्फ एक बार ही मिलेगी यह सुविधा
रेलवे ने इस सुविधा के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि यह सुविधा आप बार-बार नहीं ले पाएंगे। सिर्फ एक बार आप रेलवे की इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। याद रहे मैरिज पार्टी, एनसीसी कैडेट और छात्रों के मामले में अगर टिकट ट्रांसफर का आग्रह उस समूह के 10 प्रतिशत से अधिक हुआ तो इसकी अनुमति नहीं मिलेगी।
छात्रों और NCC कैडेट का भी रखा गया ध्यान
रेलवे द्वारा जारी एक वक्तव्य में बताया कि छात्रों के लिए रेलवे ने अलग से गाइडलाइन तैयार है। इसके तहत अगर किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के छात्र को अपना कंफर्म टिकट को ट्रांसफर करना है, तो उसे अपने संस्थान के प्रमुख से मंजूरी लेनी होगी। इस मंजूरी के बाद टिकट उसी संस्थान के दूसरे छात्र को ट्रांसफर किया जा सकता है। टिकट ट्रांसफर कराने की यह सुविधा नेशनल कैडेट कोर के सदस्य को भी मिलेगी। इसके लिए उसे कैडेट प्रमुख से परमिशन लेनी होगी।