डीएम का निर्देश- ‘यौन उत्पीड़ित बच्चों का बयान सादी वर्दी मेें लिया जाए’

हरदोई —महिला कल्याण विभाग की ओर से गांधी भवन में किशोर न्याय अधिनियम 2015, लैगिंक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 एवं रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष पर समस्त स्टेक होल्डर्स के अभिमुखीकरण पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला …

का शुभारम्भ जिलाधिकारी पुलकित खरे ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया । इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पोक्सो के तहत 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर किये गये किसी प्रकार के मानसिक, शारीरिक एवं यौन शोषण को गम्भीर अपराध की श्रेणी में लिया जाता है और इसमें जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों का समन्वय अति आवश्यक है । उन्होने कहा कि कानून का पालन किसी धर्म,जाति एवं समुदाय से जोड़ कर नहीं करना चाहिए और एक सच्चे अधिकारी एंव नागरिक का कत्वर्य है कि कहीं ही बच्चों के यौन शोषण एवं उत्पीड़न से संबंधित जानकारी होने पर सीडब्लूसी, बाल कल्याण समिति एवं चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 पर सूचना अवश्य दें ।

जिलाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि यौन उत्पीड़ित बच्चों का बयान सादी वर्दी मेें लिये जाये तथा बच्चों को किसी प्रकार भयभीत न होने दिया जाये तथा यौन उत्पीड़न बच्चों को किसी भी दशा में थाने पर न रोका जाये और ऐसे पीड़ित बच्चों को आशा ज्योतिकेन्द्र पर रखा जायें । जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारी ऐसे मामलों में जल्द से जल्द चार्जशीट लगाना सुनिश्चित करें । कार्यशाला में अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञांनजय सिंह ने भी महिला एवं बाल उत्पीड़न के सम्बन्ध में जानकारी तथा आला संस्था लखनऊ की प्रियंका एवं अंजलि ने महिला एवं बाल उत्पीड़न के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह,प्रोबेशन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष शिशिर गौतम, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड अर्पणा बाजपेई,गितेश नन्दनी,बाल संरक्षण अधिकारी शैलेन्द्र पाठक सहित सीडीपीओ,थानाध्यक्ष एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे,कार्यक्रम का संचालन आलोकिता श्रीवास्तव द्वारा किया गया ।

(रिपोर्ट – सुनील अर्कवंशी , हरदोई )

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