उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आदेश जारी करते हुए शुक्रवार से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सामान्य रोगियों के लिए ओपीडी सेवाएं शुरू करने के निर्देश जारी किए है.
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अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि गैर कोविड 19 देखभाल की खराब उपलब्धता के कारण पीड़ित रोगियों की रिपोर्ट के बीच, सामान्य रोगी देखभाल को बहाल करना महत्वपूर्ण है. इसके मद्देनजर इसके लिए जिलों को कई निर्देश दिए गए हैं.
अस्पतालों उचित देखभाल के निर्देश
आदेश के अनुसार कोविड संक्रमण को देखते हुए जिला अस्पतालों में शल्य चिकित्सा सेवाएं भी उचित देखभाल और सावधानी के साथ शुरू की जाएंगी. आदेश में कहा गया है, “नियोजित सर्जरी आरटी पीसीआर और ट्रूनेट नकारात्मक रिपोर्ट के बाद निर्धारित की जा सकती है.”
सभी जिला अस्पतालों में चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की उचित व्यवस्था के साथ पोस्ट कोविड देखभाल भी शुरू की जाएगी. सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में फीवर क्लीनिक होगा. बुखार, इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी वाले मरीजों को अन्य मरीजों से दूर रखा जाए. वहां भी कोविड 19 स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए.
सीएम ने जारी किए ये आदेश
आदेश में यह भी कहा गया है कि सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आउट पेशेंट और इन पेशेंट सेवाएं शुरू की जाए. यदि इन केंद्रों पर किसी रोगी का इलाज चल रहा है, तो रोगी को लेवल 2 सुविधा में स्थानांतरित किया जाए. ताकि उचित स्वच्छता गतिविधि के बाद सेवाएं शुरू की जा सकें.
यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाए कि प्रसव पूर्व देखभाल, बच्चे के जन्म और यहां तक कि सी सेक्शन प्रक्रिया सहित गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू हो सके. आदेश में कहा गया है कि शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.
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