न्यूज़ डेस्क — सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में आगामी 22 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव
डी0एन0 गोस्वामी ने बताया कि पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 अप्रैल को होना निर्धारित था परन्तु अब राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन । उन्होने जनसामान्य से अपील करते हुए कहा कि वे सब राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटारे हेतुु वादों का पंजीकरण करा लें जिससे लोक अदालत में मामलों को आसानी से निपटाया जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।