न्यूज डेस्क — बिना अपना नंबर बदले मोबाइल ऑपरेटर बदलने की सुविधा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) अब और आसान हो गई है।दरअसल टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने नियमों में बदलाव करते हुए दो दिनों के भीतर नंबर पोर्ट करवाने की बात कही है।
नए नियम के अनुसार, अब 48 घंटे के अंदर मोबाइल नंबर की पोर्टिंग होगी। अभी टेलिकॉम कंपनियां 5-7 दिन का वक्त लेती हैं। अब पोर्टिंग की मांग को गलत तरीके से खारिज करने पर जुर्माना लगेगा। ऐसा होने पर टेलिकॉम कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
TRAI की ओर से दिए गए बयान के अनुसार, अन्य सर्किल का नंबर होने पर पोर्टेबिलिटी के समय को 4 दिन का करने को कहा है। इसके अलावा सभी टेलिकॉम सर्किल में यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) की वैलिडिटी को भी 15 दिन से घटाकर 4 दिन कर दिया गया है। हालांकि जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट में इसकी वैधता में कोई बदलाव नहीं किया गया है।