लखनऊ– उत्तर प्रदेश में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना और भी भारी पड़ने वाला है, राज्य सरकार ने चालान की राशि को बढ़ाकर मंशा जता दी है।
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यूपी में पहले बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर पाँच सौ रुपये का जुर्माना लगता था अब इसे बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है। ये भी समझ लें फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर दस हजार का अब चालान होगा। वहीं इसके अलावा वाहन को गलत ढंग से मोडिफाई कराकर बेचने पर एक लाख रुपये जुर्माना भरना होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, इसमें प्रमुख रूप से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत दो धाराओं में संशोधन किया है, जिसके तहत कई तरह के जुर्माने व चालान की राशि में इजाफा कर दिया गया है।