लखनऊ — उत्तर प्रदेश के में प्रदूषण को लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है. पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ाने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीसीबी) प्रदेशभर के 319 संस्थानों को नोटिस जारी किया है.
बोर्ड के अनुसार नियमों के पालन में दी गई छूट की समय सीमा भी बीत गई लेकिन इन संस्थानों ने न तो ये व्यवस्थाएं कीं. न ही बोर्ड को इस संबंध में कोई कार्ययोजना भेजी. यही कारण है कि इन्हें अब कारण बताओ नोटिस भेजा गया है.
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीसीबी) ने प्रदेश भर के जिन 319 संस्थानों को नोटिस जारी किया है. इनमें से पांच जिलों के ज्यादातर बड़े संस्थान शामिल हैं. यूपीसीबी ने लखनऊ के 76, कानपुर के 78, आगरा-102, वाराणसी-25, गोरखपुर-38 संस्थानों को नोटिस भेजा है. इनमें मेडिकल कालेज, अस्पताल, आवासीय कालोनियां, स्कूल-कालेज और लखनऊ में होटल ताज, होटल गोमती व केजीएमयू शामिल हैं.
गौरतलब है कि प्रदूषण फैलाने को लेकर दोषी पाए जाने पर प्रबंधकों को पांच साल की सजा हो सकती है.यही नहीं इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संस्थानों के खिलाफ कोर्ट भी जा सकता है. दोषी पाए जाने पर संस्थान के मैनेजर को 5 साल की सजा या 50 हजार का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं.