लखनऊ–उत्तर प्रदेश सरकार ने हैंड सैनिटाइजर की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी है। प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से सोमवार को इस बाबत आदेश जारी किया गया है।
विभाग की प्रमुख सचिव अनीता सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निर्धारित किये गये मूल्य पर ही हैंड सैनिटाइजर की बिक्री की जाएगी। इस आदेश में कहा गया है कि हैंड सैनिटाइजर की खुदरा बिक्री के लिए औषधि विक्रय लाइसेंस की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से शिथिल करते हुए मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, ग्रोसरीज आदि के जरिए हैंड सैनिटाइजर की खुदरा बिक्री के लिए शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।
इस आदेश के अनुसार विक्रय लाइसेंस की अनिवार्यता को छोड़ते हुए स्थानीय औषधि निरीक्षक द्वारा पहले की ही तरह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और तत्सम्बंधी नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत हैंड सैनिटाइजर के क्रय-विक्रय और नमूना संकलन प्रवर्तन आदि की कार्यवाही सुनिश्चत की जाएगी। इसमें हैंड सैनिटाइजर की खुदरा बिक्री करने वाले प्रतिष्ठान, फर्म द्वारा अनिवार्यत: सहयोग किया जाएगा।