न्यूज डेस्क — दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ठुकरा दी है. अब फांसी की सजा पाए पवन के पास कोई विकल्प नहीं बचा है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसकी क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी. इसके बाद उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की थी. अब दोषी पवन के सभी विकल्प समाप्त हो चुके हैं, ऐसे में उसे फांसी देने का रास्ता साफ हो गया है.
बता दें कि इससे पहले निर्भया कांड के तीन अन्य दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ठुकरा चुके हैं. पवन की दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया सामूहिक दुष्कर्म के सभी चारों दोषियों को फांसी देने का रास्ता साफ हो गया है.
तीन बार बदली जा चुकी है फांसी की तारीख
गौरतलब है कि निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड के सभी चारों दोषियों ने अलग-अलग दया याचिका दाखिल की थी. इससे इनकी फांसी पर अमल में देरी हुई. पवन से पहले इस मामले के तीन अन्य दोषियों ने दया याचिका समेत सभी कानूनी विकल्पों को आजमा चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद सिफ पवन के पास ही दया याचिका का विकल्प शेष था. अब उसके भी सभी विकल्प समाप्त हो चुके हैं. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट को कानूनी पेंच के चलते तीन बार फांसी की तिथि टालनी पड़ी थी.