कोरोना की दूसरी लहर पूरे भारत में कहर बरपा रहा है जिसके चलते कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागा दिया गया हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल सरकार ने भी मंगलवार को दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। सरकार ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है।
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नाइट कर्फ्यू में इन्हें मिलेगी छूट…
हालांकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी।
इन लोगों को भी मिलेगी छूट-
- आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को को भी छूट मिलेगी।
- वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।
- गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी
- मीडिया कर्मचारियों को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी।
नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि चलते रहेंगे और इनमें उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर कोई रोक नहीं रहेगी।
तेजी से पढ़ रहे मामले…
दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को दिल्ली में 3548 नए मामले जबकि 15 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा सोमवार को 2936 मरीजों को छुट्टी दी गई।
दिल्ली में अभी तक 679962 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 654277 मरीज ठीक हो गए। वहीं 11096 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। दिल्ली में कोरोना से मृत्युदर 1.63 फीसदी है।
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