शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आबकारी विभाग ने पार्टियों में शराब परोसने के लिए जरूरी पी-10 लाइसेंस के लिए आवेदन करने के मानदंडों में ढील दी है। साथ ही आयोजन की योजना बनाने वालों को कार्यक्रम से सात दिन पहले परमिट लेने और छह दुकानों से शराब खरीदने की अनुमति दी जाएगी। दरअसल दिल्ली में किसी भी शादी, पार्टी, समारोह और विशिष्ट परिसर के अंदर तमाम ऐसे आयोजनों में शराब परोसने के लिए पी-10 लाइसेंस आवश्यक होता है जिसमें सार्वजनिक पार्कों को छोड़कर कुछ शर्तों के साथ फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, मोटल शामिल हैं। हालांकि यह छूट केवल 30 नवंबर तक ही लागू रहेगी।
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30 नवंबर तक रहेगी लागू
बता दें कि आबकारी विभाग ने पिछले सप्ताह एक सर्कुलर में कहा था कि पी-10 लाइसेंस कार्यक्रम या पार्टी से सात दिन पहले मांगा जा सकता है और आवेदक छह दुकानों से शराब खरीद सकता है। आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे पहले, पी 10 लाइसेंस मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को आयोजन से दो दिन पहले लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता था और वह केवल तीन दुकानों से भारतीय और विदेशी शराब खरीद सकता था। उन्होंने कहा कि छूट का मतलब है, पार्टी के आयोजनकर्ताओं के पास कार्यक्रम आयोजित करने और उनके निपटान के लिए अधिक समय होगा और लाइसेंस प्राप्त करने में किसी भी लास्ट टाइम की गड़बड़ी को दूर किया जा सकेगा। वहीं सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि छूट फिर्फ 30 नवंबर तक लागू रहेगी।
पी-10 लाइसेंस रखने की शर्तों में 25 वर्ष से कम उम्र के वयस्कों को शराब न परोसना और दिल्ली में अधिकृत स्रोतों से शराब खरीदना शामिल हैं। कोई व्यक्ति या संगठन पी-10 लाइसेंस के लिए निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन या आबकारी विभाग और निर्दिष्ट शराब की दुकानों के माध्यम से आवेदन कर सकता है। अधिकारी ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपने मेहमानों और परिवार के सदस्यों को अपने आवास पर शराब परोसने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नौ लीटर शराब निर्धारित की गई है।
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