लखनऊ –- उत्तर प्रदेश में अब मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वालों की भी खैर नहीं। इस पर सूबे में कानून तो पहले भी थे, लेकिन कायदे का सख्ती से पालन कराने के आदेश अब हुए हैं। मोटरसाइकिल चालक के साथ पीछे बैठने वालों को भी आज से हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
दरअसल ट्रैफिक निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर इसका पालन कड़ाई से कराने का निर्देश दिया है। ट्रैफिक मुख्यालय के डीआईजी राजेश मोदक की ओर से सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को पत्र भेज दिया गया है। उन्होंने कड़ाई से आदेश का पालन कराने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
इसमें परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने 11 अगस्त 2016 को जारी निर्देशों का हवाला दिया है। इसमें बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया था। पत्र में कहा गया है कि मोटरसाइकिल चालक का हेलमेट पहनना पहले से अनिवार्य है। बता दें कि 11 अगस्त 2016 को जारी उप्र. मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 201 में संशोधन कर मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया है।इसका उल्लंखन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए है।