सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दे दी गई है। सोहावल तहसील के रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आधिकारिक रूप से जमीन आवंटित कर दी गई।
ये भी पढ़ें..यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित,10वीं में 83.31 तो 12वीं में 74.63 फीसदी छात्र पास
बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ज़मीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जमीन का मालिकाना हक ‘रामलला विराजमान’ को दिया था। साथ ही मस्जिद के लिए अयोध्या में किसी दूसरे स्थान पर पांच एकड़ ज़मीन दिए जाने का आदेश दिया था।
रामलला से 25 किलोमीटर दूर दी गई जमीन…
सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जिला प्रशासन को स्वीकार पत्र भी मिल गया है। यह जमीन राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर स्थित है। ये इलाका एनएच-28 से सटा हुआ है। साथ ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है।
जिला प्रशासन ने जिस जमीन का चयन किया था वो सरकारी जमीन है और कृषि विभाग की है। इसी के पास ही शाह गदा बाबा की पुरानी मज़ार है, जहां इलाके के लोग हर साल उर्स के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।
ये भी पढ़ें..आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की पीएम मोदी ने की शुरुआत