Modi Surname Case: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मामले सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाए जाने पर मिली दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद अब यह भी साफ हो गया है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है। उधर मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस में खुशी का माहौल है। पार्टी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताई है। साथ ही कांग्रेस ने इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत बताया।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि तीन चीजें (सूर्य, चंद्रमा और सत्य) ज्यादा समय तक छिप नहीं सकतीं, ये सत्य की जीत है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की जीत सत्य की जीत का प्रतीक है और वह चाहते हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जल्द से जल्द बहाल हो और वह अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लें।
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वहीं राहुल गांधी की जीत पर अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया के सामने संसद भवन परिसर में भी नारे लगाये। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी बीजेपी से नहीं डरते। वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सत्य और न्याय की जीत है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, “राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। यह सत्य और न्याय की जीत है।”
क्या है नियम
सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता की बहाली को लेकर हर तरफ चर्चाएं होने लगी है। सूत्रों की माने तो सजा पर रोक का मतलब है कि राहुल गांधी की सदस्यता अब बहाल हो जाएगी। नियम भी यही कहता है, भले ही यह अंतरिम रोक हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका जब किसी सांसद को निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन ऊपरी अदालतों के आदेश के बाद उसकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी। सूत्रों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रमाणित प्रति लोकसभा सचिवालय के पास आने के बाद तकनीकी प्रक्रिया का पालन करने और मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा उनकी सदस्यता बहाल करने के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकता है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सूरत की निचली अदालत ने अधिकतम सजा सुनाने में गलती की। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अधिकतम सज़ा (2 साल) की वजह से राहुल की सदस्यता चली गई, लेकिन निचली अदालत के जज ने फैसले में ये साफ़ नहीं किया कि अधिकतम सज़ा तय करने की वजह क्या थी?
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