लखनऊ–उ.प्र.सरकार के मुख्य सचिव आर.के.तिवारी ने तीसरे लॉकडाउन (lockdown) की गाइडलाइन जारी की।4 मई से नई गाइडलाइन लागू की जाएगी।उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश को तीन जोन में बांटा गया है।ग्रीन, ओरेंज और रेड।
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ग्रीन जोन में आज से शराब की दुकान खुलेगी। Lockdown में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकान खुलेगी। शराब की दुकान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलेगी और ग्रीन जोन में बसों का संचालन होगा। 50 फीसदी सीटों के साथ बसों का संचालन। रेड जोन में निजी कार्यालय खुलेंगे,33 फीसदी कार्यक्षमता के साथ खुलेंगे कार्यालय ।
ऑरेंज जोन में टैक्सी,कैब सेवाएं को अनुमति,एक ड्राइवर दो यात्रियों को अनुमति ।Lockdown में जनपद की सीमाओं में ही चलेगी टैक्सी ।रेड जोन में कार्यस्थल पर थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य,कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य।गुटखा, तम्बाकू पर सख्त प्रतिबंध लगाया।रेड जोन में थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध,रेड जोन में ईकामर्स गतिविधियों को अनुमति,केवल आवश्यक वस्तुओं को लिए अनुमति,कार्यस्थल में दो पालियों के बीच एक घंटे का अंतर होगा।
Lockdown में किस जोन मे क्या क्या मिलेगी छूट-
रेड जोन में-
1- कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा
2- सामाजिक कार्यक्रम नहीं होगा
3- माल सिनेमा हाल बंद रहेंगे
4- मीडिया कर्मियों को आने जाने की छूट होगी
5- क्लीनिक खोलने की इजाजत है
6- ओपीडी में मरीजों की जांच हो सकेगी सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा
शराब की दुकान सभी जोन में शर्तो के साथ खुल सकेगी। दो गज की दूरी का पालन करना होगा। कई राज्य सरकारें कर रही थी मांग।
ऑरेंज ज़ोन में ये छूट मिलेगी-
1- बाइक पर दो लोग जा सकेंगे, मास्क जरूरी।
2- मीडिया कर्मियों को आने-जाने की इजाजत
3- आईटी सेक्टर से लोग जुड़े लोगों को छूट
4- क्लीनिक खोलने की इजाजत सोशल डिस्टेंशिग का पालन करना होगा ओपीडी में मरीजों की जांच की इजाजत
सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, स्कूल, जिम, मॉल बंद रहेंगे
ग्रीन ज़ोन में ये छूट मिलेगी-
1- पेड टैक्सी चल सकेगी ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो सवारी मौजूद रहेगी
2- निजी कार में ड्राइवर सहित तीन लोग चल सकेंगे
3- 50% बसें चलेंगी क्षमता से आधी सवारियां ही बैठाने की अनुमति
4- ग्रीन जोन में पान और शराब की दुकानें कुछ शर्तों के साथ खुल सकेगी। एक साथ 5 लोग से ज्यादा एकत्र नही होंगे।
5- दुकानें छोटे उद्योग खोलने को इजाजत
6- ट्रांसपोर्ट को भी इजाजत मिली , शारीरिक दूरी जरूरी।
7- फैक्ट्रियों खोलने की इजाजत
8- दुकानें छोटे उद्योग में खुलेंगे , शर्ते लागू।
9- माल सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे
10- रेस्टोरेंट 17 मई तक बंद रहेंगे,
11- मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, चर्च बंद रहेंगे।