Lockdown: अब राह चलते थूका तो खैर नहीं

लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइंस जारी ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित

किलर कोरोना का प्रकोप भारत में लगातार तेजी से बढ़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 1076 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 11 हजार के पार हो गई है। इसी को देखते हुई बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन (Lockdown) के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है।

इधर उधर थूकने वालों पर लगेगा जुर्माना 

ऐसे में आज लॉकडाउन (Lockdown) के बीच किन्हें छूट मिलने जा रही है इसकी गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। इसके अनुसार फिलहाल परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। राज्यों के बॉर्डर भी सील ही रहेंगे। यानी बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर पूरी तरह बंद ही रहेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। वहीं किसानी से जुड़े कामों को छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही मुंह कवर करना अब जरूरी कर दिया गया है। यही नहीं इधर उधर थूकने वालों पर जुर्माना भी लगेगा।

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इन्हें रहेगी छूट :-

गाइडलाइन (Guidelines) में साफ कर दिया गया है कि शादियां फिलहाल किसी समारोह के साथ आयोजित नहीं हो सकतीं। जिम व धार्मिक स्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्देशों के अनुसार किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।

हालांकि कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।

3 मई तक ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित :-

  • सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
  • सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो रेल सेवाएं व बसें व ट्रेन यात्राएं बंद रहेंगी।
  • टैक्सी, ऑटोरिक्शा, साइकिल रिक्शा और कैब सब बंद रहेंगे।
  • सुरक्षा उद्देश्यों और कुछ अन्य अपवादों को छोड़कर घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध।
  • मेडिकल जरूरतों के अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटरस्टेट मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी।
  • शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
  • सिर्फ जिन्हें अनुमति हो वो औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों हो सकेंगी ।
  • अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे।
  • हॉस्पिटेलिटी सेवाएँ प्रतिबंधित रहेंगी।
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य बंद रहेंगे।
  • धार्मिक मण्डली सख्त वर्जित है।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन (Lockdown) को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि संक्रमण पर रोक लगाने में लॉकडाउन के प्रभावी नतीजे मिले हैं। प्रधानमंत्री ने करीब 25 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि दूसरे चरण में लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में छूट भी दी जा सकती है।

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Covid-19Guidelines issuedLockdown
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