बड़ी खबर: Lockdown खुलने के बाद एक सप्ताह तक बिकेगी सस्ती शराब

बड़ी खबर: Lockdown खुलने के बाद एक सप्ताह तक बिकेगी सस्ती शराब

लखनऊ: मदिरा के शौकीनों के लिए अच्छी व राहत देने वाली खबर है। प्रदेश में lockdown खुलने के बाद पहले सप्ताह में अंग्रेजी, देशी और बीयर सस्ती बिक सकती है।

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आबकारी विभाग की ओर से गुरुवार को इस संबंध में शासना देश जारी किया गया है। आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय आर.भूसरेड्डी ने बताया कि लाकडाउन के चलते प्रदेश में शराब व बीयर की बिक्री प्रभावित होने और दुकानों के लाइसेंस आवंटन की पहले से तय शर्तों को कोरोना संकट की वजह से पूरा न कर पाने की फुटकर और थोक विक्रेताओं की परेशानियों को देखते हुये यह शासनादेश जारी किया गया है।

सात दिनों के भीतर बेचना होगी शराब

Liquor shops to be transferred from highways

इसमें कहा गया है कि देसी,अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकानों पर पूरे प्रदेश में जो स्टाक बचा हुआ है, उसे लॉकडाउन lockdown खुलने के सात दिनों के भीतर बेचना होगा। इन सात दिनों के बाद उक्त बचे हुए स्टाक को नष्ट कर दिया जाएगा। हर थोक व फुटकर विक्रेताओं को अपने स्टाक को लाकडाउन lockdown खुलने के बाद जल्दी बेचना होगा । इसके लिए शराब व बीयर के दाम घटाए भी जा सकते हैं।

बार व क्लब के संचालकों को स्टाक खपाने के लिए लाकडाउन lockdown खुलने से एक पखवारे की अवधि की अनुमति दी गई है। शासनादेश मे स्पष्ट है कि जिनके लाइसेंस का नवीनीकरण हो गया है और जिनका नहीं हुआ। ऐसी कुल 12467 दुकानें हैं और इनमें लगभग 736830 पेटी देसी शराब का स्टाक बचा हुआ है। जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 215.20 करोड़ है।

Mafia Firing On Opposing Illegal Liquor Business In Gaya Bihar ...

स्टाक में 215 करोड़ रुपये का अंग्रेजी शराब

इसी तरह देसी शराब के थोक विक्रेताओं जिनके लाइसेंस का नवीनीकरण हुआ है और जिनका नहीं हुआ है, के यहां लगभग 249954 पेटी देसी शराब का स्टाक बचा हुआ है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 215 करोड़ रुपये है। अंग्रेजी शराब और बीयर की फुटकर दुकानों और माडल शाप पर लगभग 960036 पेटी अंग्रेजी शराब और बीयर का स्टाक बचा है।

शासनादेश में कहा गया है कि लॉकडाउन खुलने के 24 घंटे के भीतर थोक और फुटकर विक्रेताओं को अपने पूरे स्टाक की घोषणा करनी होगी। शासनादेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए थोक और फुटकर कारोबार करने के लिए लाइसेंस हासिल कर चुके लाइसेंसियों को देसी शराब की उठान के अप्रैल के न्यूनतम मासिक कोटे की अनिवार्यता में छूट प्रदान की गई है।

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