लखनऊः कोरोना बढ़ते प्रकोप के देखते हुए पूरे देश में सोमवार से लॉकडाउन 4 (Lockdown) की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन -4, 31 मई तक रहेगा। ऐसे में पहले दिन सभी राज्यों ने अपने-अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए है। इसी कड़ी में अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश ने भी अगले चरण के लिए अपनी गाइड लाइन जारी कर दिया है।
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गाइडलाइंस में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी। प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खुलेंगे. सब्जी मंडी (थोक) सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लॉकडाउन 4.0 (Lockdown) के संबंध में सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए, जो इस प्रकार है…
• शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ज़रूरी आवागमन को छोड़कर बाक़ी पूरी तरह बन्द रहेगा।
• कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर औद्योगिक इकाइयां शर्तों के साथ चलती रहेंगी।कंटेनमेंट जोन अपवाद होंगे। वहां केवल इमरजेंसी सर्विस से जुड़े लोग ही जा सकेंगे और वहां रहने वाले लोग इमरजेंसी में ही बाहर निकल सकेंगे।
• ग्रामीण और नगर पालिकाओं में कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर सभी दुकानें खोली जा सकती हैं।
• बारात घर खोले जाएंगे लेकिन अनुमति के साथ शादियां हो सकती हैं, जिसमें अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
• राज्यों के साथ सहमति के आधार पर बसें और यात्री वाहनों के लिए अभी अनुमति नहीं है, इसके लिए अलग से आदेश जारी होगा।
• बाज़ार खोले जाएंगे लेकिन अलग अलग दिनों के हिसाब से, इनमें कोरोना को लेकर सामान्य दिशानिर्देश लागू होंगे।
• रेस्टोरेन्ट खुलेगे तो मगर होम डिलीवरी की अनुमति के साथ मिठाई की दुकानें खोली जा सकती हैं। हालांकि मिठाई की दुकानों में सिर्फ बिक्री होगी, बैठकर नहीं खिलाया जा सकता।
• स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायी अपना काम एहतियातों के साथ शुरू कर सकते हैं।
• निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में अनुमति के साथ ऑपरेशन किया जा सकता है।
• चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं। 2 बच्चों को भी अनुमति।
• नोएडा गाज़ियाबाद में दिल्ली के हॉट्सपोर्ट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट होगी।
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