शस्त्र के शौकिनों के लिए बुरी खबर आ रही है। बेवजह अस्त्र प्रदर्शनों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया गया है। अब एक व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेगा। यदि लाइसेंस में दर्ज असलहों में किसी व्यक्ति के पास दो से अधिक असलहा होगा तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें..गैंगरेप की घटना को साधारण रूप में बदलना पुलिस को पड़ा भारी
नवीनीकरण की सीमा बढ़ी…
इसके साथ ही लाइसेंस नवीनीकरण कराते समय शस्त्रधारकों को अब हलफनामा देकर यह बताना भी होगा कि उसके पास दो से ज्यादा शस्त्र नहीं है। बदले नियम के तहत अब नवीनीकरण बढ़े हुए शुल्क के साथ तीन साल के स्थान पर पांच साल के लिए होगा। नजदीकी थाने में जमा कराने होंगे असलहे। दरअसल जिला मजिस्ट्रेट सी. इंदुमती के निर्देश पर प्रभारी आयुध अधिकारी ने सूचना जारी की है।
एक वर्ष के भीतर जमा करना होगा शस्त्र…
बता दें कि केंद्र सरकार ने दो से अधिक रखने के मामले में आर्म्स एक्ट में संशोधन कर दिया है। केंद्र के निर्देश पर शासन ने 29 जनवरी 2020 के संशोधन के क्रम में आदेश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक कोई भी शस्त्र लाइसेंसधारक अब दो से अधिक असलहा नहीं रख सकेगा। शासनादेश के मुताबिक दो से अधिक शस्त्र लाइसेंसधारकों को संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपना असलहा संबंधित थाने या फिर शस्त्र की लाइसेंसी दुकान पर जमा करना होगा। जानकारी के मुताबिक बता दें कि अभी यह नियम कुछ ही जिलों में लागू हुआ, हालांकि यह पूरे यूपी में लग सकता है।
ये भी पढ़ें..योग दिवस पर BJP सांसद ने की अग्नि साधना, घटाया 25 किलो वजन