हरदोई — प्रदेश की योगी सरकार अवैध कब्जेदारों को कोई भी छूट देने के फिलहाल तो मूड में नही दिख रही,इसको लेकर हरदोई के एक सरकारी तालाब के ड्रेन पर अवैध कब्जा जमाए लोगो पर आखिरकार बड़ी कार्यवाही का डंडा चल ही गया । राजनैतिक दबाब के चलते बचे लोग अब शिकंजे में आ गए हैं ।
35 फुट चौड़े ड्रेन को 5 फुट में सिमटा देने वाले 107 लोगों पर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है ।पिहानी चुंगी के पास स्थित तालाब से निकली महोलिया ड्रेन की लंबाई 7 किलोमीटर 600 मीटर है ड्रेन सिविल लाइन आशा नगर प्रगतिनगर रेलवे लाइन से होकर पोखरी ड्रेन में मिलती है। अभिलेखों के अनुसार ड्रेन की चौड़ाई 35 फुट दर्ज है लगभग डेढ़ से 2 दशक के बीच शहर के अंदर से गुजरी ड्रेन की 2 किलोमीटर एरिया पर आसपास के लोगों ने कब्जा कर लिया तथा उस पर मकान भी बना लिए जिसके चलते ड्रेन की चौड़ाई मात्र 5 फुट की रह गई ।
शासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की कवायद शुरू की गई जिसके अंतर्गत 107 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जिलाधिकारी पुलकित खरे के निर्देश पर सिंचाई विभाग शारदा नहर खंड के अधिशासी अभियंता सूर्यनारायण सिंह ने शहर कोतवाली में 107 कब्जेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है।
बताते चलें कि विभाग की ओर से 5 नवंबर 2016 और 24 मई 2017 को कब्जेदारों को नोटिस भी जारी किया गया था लेकिन कब्जेदार नहीं हटे मामला ठंडे बस्ते में चला गया 2016 में तत्कालीन डीएम विवेक वार्ष्णेय के निर्देश में 7 सदस्य कमेटी का गठन किया गया था जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट ,क्षेत्राधिकारी सदर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, सहायक अभियंता चतुर्थ शारदा खंड हरदोई , उप राजस्व अधिकारी शारदा नहर हरदोई खंड , जिलेदार द्वितीय व अवर अभियंता चतुर्थ उपखंड हरदोई को शामिल किया गया था।
(रिपोर्ट-सुनील अर्कवंशी,हरदोई)