उन्नाव–उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। सेंगर को अदालत ने 120 बी के तहत दोषी माना है।
इसके अलावा चार आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत अब 12 मार्च को सजा सुनाएगी। बता दें कि 9 अप्रैल 2018 को उन्नाव में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हो गई थी। परिजनों ने उनकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। पीड़िता के पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि उनके शरीर पर घाव के 14 निशान पाये गये थे। दस अप्रैल को 2018 को छह पुलिसकर्मी निलंबित किये गये थे। विधायक के भाई अतुल सिंह को गिरफ्तार किया गया।
सेंगर उन्नाव जिले की बांगरमऊ सीट से विधायक थे। उसे 13 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था।