बीमा पॉलिसियों को भी आधार से जोड़ना हुआ अनिवार्य

न्यूज डेस्क — मोबाइल व बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक अनिवार्य करने के बाद अब इंश्योरेंस पॉलिसी को भी आधार कार्ड से लिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया हैै। बीमा कंपनियों पर नजर रखने वाली आईआरडीएआई ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है.बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा है कि आधार को बीमा पॉलिसियों से जोड़ना अनिवार्य है।

 

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने इस आदेश में कहा गया है कि सभी तरह के जीवन बीमा, जनरल और स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अपनी पॉलिसीज से आधार लिंक करवाना होगा। साथ ही उन्हें पैन नंबर या फॉर्म नंबर 60 को भी लिंक करना होगा।

आईआरडीएआई द्वारा बुधवार को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रीवेंशन के दूसरे संशोधन के तहत सभी बीमा पॉलिसीज को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जून 2017 को नोटिफिकेशन जारी कर वित्तिय सेवाओं का लाभ लेने के अलावा बीमा पॉलिसी से भी आधार नबंर, पैन कार्य या फॉर्म नंबर 60 को लिंक करना अनिवार्य किया था। जो लोग पहले पॉलिसी ले चुके हैं उनके लिए भी यह अनिवार्य होगा।

खबरों के अनुसार इसके बाद अब बीमा कंपनियां पेमेट करने से पहले बीमा धारक को अपना आधार और पैन नंबर जमा करने के लिए कहेगी और ऐसा ना करने की स्थिति में भुगतान रोक दिया जाएगा। बीम पॉलिसी से आधार को लिंक करने की प्रक्रिया भी बैंक खाते की तरह ही रहेगी। बीमा धारक मैसेज, ऑनलाइन या कंपनी के दफ्तर जाकर इसे लिंक करवा सकते हैं।

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