आगरा — यूपी के आगरा में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं जान से मारने की कोशिश में सात साल, पोक्सो एक्ट में छह साल और छेड़छाड़ में पांच साल के कठोर कारावास से भी दंडित किया। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।इसके अलावा अभियुक्त पर 1.30 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसमें से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने के भी आदेश किए हैं।
बता दें कि घटना 16 अप्रैल, 2016 की है। जहां थाना नाई की मंडी क्षेत्र में चार साल की बालिका घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी सैंया के नगला गलुआ निवासी अजय उर्फ दौला आया। वह बालिका को अपने साथ घर के पीछे प्लाट में ले गया। उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा।
वहीं बेटी की चीख सुनकर पिता समेत अन्य लोग पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। कोर्ट में स्पेशल लोक अभियोजक (पोक्सो एक्ट) विमलेश आनंद ने आठ गवाह और साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त को दुष्कर्म, जान से मारने की कोशिश, छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट में सजा सुनाई।