उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर जहां एक ओर सरकार सख्त है वहीं जिला प्रशासन भी कड़ा रुख अपनाए हुए है. इसी क्रम में गोंडा जिले में कानून व्यवस्था को लेकर जिला मजिस्ट्रेट मार्कण्डेय शाही का एक्शन लगातार जारी है और अपराधियों, नव धनाढ्यों और गैंगस्टर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है. (सम्पत्ति)
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जिला मजिस्ट्रेट शाही ने गिरोहबन्द अपराधों में संलिप्त विभिन्न अपराधियों की साढ़े 8 करोड़ से अधिक लागत की सम्पत्ति कुर्क कर दी है.
मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व प्रधान नन्द किशोर बरूआर पुत्र रामदीन निवासी ग्राम अगनीपुरवा थाना मनकापुर की चल-अचल सम्पत्ति जिसकी कुल कीमत 8 करोड़ 41 लाख 50 हजार है, को गिरोहबन्द एवं असमाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है. कई लोगों की सम्पति कुर्की करने का आदेश दिया गया है.
इनके खिलाफ कुर्की का आदेश
पूर्व प्रधान नन्द किशोर बरूआर पुत्र रामदीन निवासी, निवासी- ग्राम अगनीपुरवा थाना मनकापुर- 8 करोड़ 41 लाख 50 हजार की संपत्ति
ननकन पुत्र राम मिलन, राजेश पुत्र राम निवास, विष्णु प्रसाद पुत्र भरत लाल, निवासी- ग्राम भरहू भट्ठा थाना कोतवाली मनकापुर की अचल सम्पत्ति
राजू यादव पुत्र नन्द लाल यादव, निवासी- टेडिया पुलिया थाना नवाबगंज
कैलाश यादव पुत्र जुगनू निवासी- कठेयिया थाना मनकापुर
महादेव मौर्य पुत्र राम सूरत. निवासी- हेमपुरवा चन्दापुर थाना वजीरगंज- 17 लाख रुपए की अचल संपत्ति
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