कोरोना के बढ़ते कहर के बीच 16 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन ! गाइड लाइन जारी

कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए बिहार सरकार ने 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया
कोरोना के बढ़ते कहर के बीच 16 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन ! गाइड लाइन जारी

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। यह लॉकडाउन अब 1 अगस्त से 16 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान सभी तरह के बाजार और दुकाने पूरी तरह से बंद रहेंगे केवल अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह ही खोले जाएंगे।

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राज्य सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले में कहा कि पिछले दो से तीन सप्ताह में राज्य में कोरोना का विस्फोट हुआ है जिससे संक्रमण के मामलो में तेजी आई है जिसे ध्यान में रखते हुए तीन हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दी जाएगी और 16 अगस्त तक पूरे बिहार स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे।

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50 प्रतिशत के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर…

हालांकि इस बार लॉकडाउन पहले की तरह ही होगा लेकिन इसमें कुछ मामूली बदलाव किए जाएंगे। राज्य सरकार ने दफ्तरों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत दी है। 16 अगस्त तक राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है और साथ ही किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर भी रोक रहेगी। कुछ समय के लिए सार्वजनिक पार्क खोले जाएंगे।

जबकि राज्य में टैक्सी और ऑटो सेवा चालू रहेगी। मालवाहक गाड़ियों के आनेजाने पर रोक नहीं लगाई गई है। निजी वाहन उन्हीं लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन्हें लॉक डाउन से आनेजाने की छूट मिली है। सामाजिक आदि भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर पूरी तरह रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदियां बरकरार रहेंगी। गैराज और मोबाइल रिपेयरिंट सेंटर डीएम की अनुमति के बाद ही खोले जा सकते हैं। गृह विभाग ने लॉक डाउन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

सेवाएं जो जारी रहेंगी

– टैक्टी और ऑटो चलेंगे
– क्लिनिक, अस्पताल, दवा दुकान व जांच घर खुले रहेंगे
– ई- कॉमर्स, बैंक, बीमा संस्थान, केबल, दूरसंचारव व आईटी सेवाएं को भी छूट राशन, दुध, सब्जी, फल, मीट-मांस और पशुचारा की दुकानें खुली रहेंगी
– होटल-रेस्टूरेंट खुलेंगे, औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां पहले की तरह चलेंगी निर्माण कार्य व कृषि से जुड़ी दुकानें भी खुलेंगी

इनको नहीं मिलेगी इजाजत

– व्यवसायिक, निजी प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
– सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक, बसों का परिचालन नहीं होगा।

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