लखनऊ — अपहरण और रेप के मामले में जेल में बंद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. उन्होंने प्रथम दृष्टया अभियुक्त गायत्री के इस अपराध को गंभीर और अजमानतीय करार दिया है.इससे पहले जमानत याचिका को हाईकोर्ट खारिज कर चुका है.
बता दें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के गौताम्पल्ली थाने में सामूहिक रेप पीड़िता की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गायत्री और अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.गौरतलब है कि बुंदेलखंड की रहने वाली पीड़िता का आरोप था कि मौरंग का पट्टा दिलाने के नाम पर गायत्री व उसके साथियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं गायत्री ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म करने की कोशिश की गई थी.