बहराइच — इंजीनियर शिखर हत्याकांड में नामजद पूर्व विधायक डॉ. विजय कुमार और उनकी पत्नी तत्कालीन डीआईओएस मृदुलानंद को हाईकोर्ट ने गिरफ्तार कर पेश किए जाने के आदेश पुलिस को दिए हैं। दो हफ्ते में गिरफ्तारी नहीं होने पर एडीजी को भी जवाव देने के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।
दरअसल बहराइच के मोहल्ला बशीरगंज निवासी शिखर श्रीवास्तव की हत्या 19 जनवरी 2015 को बाराबंकी में कर दी गई थी। उसके हत्याकांड में पुलिस ने गोरखपुर के बांसगांव से पूर्व विधायक डॉ. विजय कुमार और तत्कालीन डीआईओएस मृदुलानंद को नामजद करते हुए हत्या का केस दर्ज किया था। बाद में राजनीतिक दबाव में मामले को सीबीसीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि बाद में उसे हाईकोर्ट के आदेश पर पुन: पुलिस को जांच के लिए दे दिया गया था।
गौरतलब है कि मृदुलानंद वर्तमान समय में देवीपाटन मंडल के गोंडा मुख्यालय में अपर निदेशक बेसिक शिक्षा के पद पर तैनात हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष रमन मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट के जज डीके सिंह ने मामले में सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को दो हफ्ते के अंदर दोनों लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए हैं। उनके पेश नहीं होने पर 11 फरवरी को एडीजी को जवाब के लिए कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा।