नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते वित्त मंत्रालय ने दसवीं बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की तारीख बढ़ा दी हैं। अब 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाया जा सकेंगा।
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यदि इस दौरान किसी ने यह प्रक्रिया नहीं अपनाई तो उसके पैन कार्ड को आयकर विभाग द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिससे व्यक्ति का नया बैंक एकाउंट नहीं खुल सकेंगा। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय हुए पैन कार्ड का उपयोग करता है, तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
आधार कार्ड को पैन से लिंक करने के लिए पैन नंबर को ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आधार कार्ड नंबर से लिंक कराया जा सकता है। हालांकि, इस प्रक्रिया से एनआरआई को दूर रखा गया हैं। उन्हें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की जरूरत नहीं है।