प्रतापगढ़ –यूपी के प्रतापगढ़ जिले में 18 साल बाद एक पीड़ित परिवार को न्याय मिला। यहा स्पेशल जज रविन्द्र सिंह ने विद्वान शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह की…
बहस, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर ट्रिपल मर्डर के मामले में आज पिता पुत्र को आजीवन कारावास की जसा सुनाई गई। जबकि एक अन्य आरोपी को नाबालिग होने की दशा में जुविनाइल कोर्ट से राहत मिली थी।
दरअसल 22 नवम्बर 2001 में कोहड़ौर कोतवाली के दयाल का पुरवा गांव में राम अवतार, भाई राम अनन्त और बेटे अमरनाथ को उस समय आरोपियो ने गोलियों से भून दिया था जब रामावतार की खेत पर शोभनाथ पांडेय जो लेखपाल के पद पर तैनात था अपने बेटे विजय नाथ और नाबालिग बेटे लल्लू के साथ ट्रैक्टर से जबरिया जुताई कर कब्जा कर रहा था। अपने खेत मे ट्रैक्टर से जोताई करता देख राम अवतार अपने भाई और बेटे के साथ खेत पर कब्जे का विरोध करने लगा।
इस पर शोभनाथ और उसके बेटों ने राम अवतार के परिवार पर खेत मे ही हमला बोल दिया अपनी लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए तीनो को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि इस तिहरे हत्याकांड में शामिल शोभनाथ का नाबालिग बेटा लल्लू किशोर न्यायालय से नाबालिग होने के आधार पर पहले ही बरी हो चुका है। 18 साल चले इस मुकदमे में उपलब्ध साक्ष्यो, गवाहों और शासकीय अधिवक्ता की जिरह के आधार पर विशेष जज रविन्द्र सिंह ने फैसला सुनाया। जिसके बाद मुकदमे की वादिनी मृतक राम अवतार की विधवा कमलेश कुमारी को राहत मिली है।
(रिपोर्ट-मनोज त्रिपाठी,प्रतापगढ़)