मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को मानव तस्करी मामले में गुरूवार को पटियाला कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दलेर मेहंदी को दोषी करार दिया. कोर्ट के फैसले के बाद दलेर मेहंदी को पटियाला के सिविल अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया. इसके तुरंत बाद पुलिस ने दलेर मेहंदी को हिरासत में ले लिया गया. यह मामला साल 2003 की कबूतरबाजी का है. इस केस का फैसला 19 साल बाद हुआ है.
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दरअसल, 19 सितंबर, 2003 में दलेर मेहंदी के बड़े भाई शमशेर मेहंदी के खिलाफ म्यूजिक बैंड के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से लोगों को कबूतरबाजी के माध्यम से विदेश ले जाने का आरोप था. इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी. पूछताछ में दलेर मेहंदी का नाम भी इस मामले में आया था. साल 2003 में ही उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था और 15 साल बाद साल 2018 में निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसे अब सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा है.
बता दें साल 2003 में सदर थाना पुलिस ने बल बेड़ा गांव के रहने वाले बक्शीश सिंह की शिकायत पर दलेर मेहंदी उनके भाई शमशेर मेहंदी ध्यान सिंह और बुलबुल मेहता के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर ठगी मार कर 13 लाख रुपए लेने के आरोप में मामला दर्ज किया था.इस मामले में दोनों भाइयों के खिलाफ करीब 35 शिकायतें सामने आई थी.
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