उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर संभव सहायता कर रही हैं। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम, उपचार और उससे बचाव की ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से मृत ग्राम्य विकास विभाग के कर्मियों को भी एकमुश्त अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये मिलेगा। Family
ये भी पढ़ें..अब लॉकडाउन में घर तक पहुंचेगी शराब, 10 मई से मिलेगी ऑनलाइन, यहां करें बुकिंग…
ये कर्मियों को मिलेगा लाभ…
आयुक्त ग्राम्य विकास ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना ड्यूटी के दौरान वायरस होने से मृत कर्मियों के आश्रितों (Family) को अनुग्रह राशि दिलाने का प्रस्ताव जिले के डीएम को भेज दें। विभाग में काम करने वाले सरकारी कर्मियों के साथ ही अर्द्धसरकारी, संविदाकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, स्वायत्तशासी संस्था के कर्मियों इससे अन्तर्गत आएंगे।
मृतक आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपये
ग्राम्य विकास आयुक्त ने अनुग्रह राशि के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी पूर्व के शासनादेश का हवाला दिया है। शासनादेश में लिखा है कि वर्तमान में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रदेश मुख्यालय, मंडलों और जनपदों में कोरोना के रोकथाम, इलाज और उससे बचाव के महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं।
सरकार ने इन कामों में कार्यरत कर्मियों की कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर आश्रितों (Family) को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का फैसला लिया है।
अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने कहा कि अनुग्रह राशि के लिए संबंधित कर्मियों को कोरोना ड्यूटी में लगाए जाने का प्रमाणपत्र कार्यालयाध्यक्ष देंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी मृत कर्मियों के संबंध में यह प्रमाण पत्र देंगे कि मृत्यु कोरोना के संक्रमण से हुई है।
अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति के लिए संबंधित डीएम अधिकृत होंगे। सिंह ने बताया राजस्व विभाग के शासनादेश के क्रम में आयुक्त ग्राम्य विकास ने यह आदेश समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को दिए गए हैं।
ये भी पढ़ें..शादी के सात घंटे बाद दुल्हन ने दिया बेटे को जन्म, सुहागरात की तैयारी जुटा दूल्हा हुआ बेहोश…
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं…)