लखनऊ–जिलाधिकारी (DM) अभिषेक प्रकाश ने आज नवीन मण्डी स्थल, सीतापुर रोड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी, नगर-टी0जी0,श्री विश्वभूषण मिश्रा, सचिव, मण्डी परिषद श्री संजय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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जिलाधिकारी (DM) ने निरीक्षण के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि झोला व बोरा आदि लेकर आने वाले फुटकर क्रय कर्ताओं का मण्डी स्थल में प्रवेश वर्जित किया जाये। उन्होंने कहा कि बिक्री पर्ची/9-आर प्रपत्र के आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए ही पारम्परिक बाजारों एवं स्थानीय मण्डियों में फुटकर कारोबार करने वाले व्यापारियों को थोक क्रय हेतु प्रवेश दिया जाए। सभी सब्जी-फल व्यापारी से इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
उन्होंने कहा कि मण्डी स्थल पर स्थापित/संचालित थोक दुकानों पर समुचित अन्तर पर गोले चिन्हित कर क्रेताओं को चिन्हित गोलों पर खड़ा करके ही व्यापारिक गतिविधियां संचालित की जाएं और बिना फेस मास्क लगाए मण्डी स्थल के अन्दर किसी भी दशा में प्रवेश की अनुमति न दी जाए।
जिलाधिकारी (DM) ने कहा कि मण्डी के अंदर माल लेकर आने वाले वाहनों को व्यवस्थित ढंग से पार्क कराया जाए और वाहनों को सड़क पर बेतरतीब न खड़े होने दिया जाए, ताकि सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो।
श्री प्रकाश (DM) ने निर्देश देते हुए कहा कि मण्डी में सोशल डिस्टेंसिंग के सख्ती के अनुपालन के साथ ही नगर निगम की टीम लगाकर आवश्यकतानुसार नियमित साफ-सफाई व माॅपिंग भी करायी जाए।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में पारम्परिक रूप से संचालित स्थानीय मण्डियों यथा-डण्डहिया, आलमबाग, मानपुर, ताड़ीखाना, हुसड़िया व तेलीबाग में भी संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एवं साफ-सफाई तथा माॅपिंग का कार्य संबंधित स्थानीय निकाय/नगर निगम द्वारा सुनिश्चित कराया जाए।
जिलाधिकारी ने निर्देश देेते हुए कहा कि मण्डी को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निर्धारित की गयी व्यवस्था की अवहेलना करने पर दोषियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता मण्डी अधिनियम व अन्य प्राविधानों के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाए।
जिलाधिकारी ने समय-समय पर मण्डी परिसर के अंदर व बाहर आवश्यकतानुसार सेेेनेटाइजेशन कराये जाने के निर्देश भी दिए और मण्डी में समुचित संख्या में बैरीकेडिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम व सी0सी0टी0वी0 का प्रबन्ध किए जाने के निर्देश भी दिये।