प्रयागराज– पूर्व सांसद व बाहुबली नेता अतीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अतीक की पैरोल अर्जी खारिज कर दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज अनिरुद्ध सिंह ने मामले की सुनावाई करते हुए कि चुनाव प्रचार करने के लिए पैरोल पाना सही दलील नहीं है। अनिरुद्ध सिंह की बेंच ने अतीक की पैरोल अर्जी को खारिज करने का आदेश दिया है। दोपहर की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। बता दें कि हाईकोर्ट ने अतीक की पैरोल अर्जी को उनके खिलाफ 75 आपराधिक मुक़दमे और हिस्ट्रीशीट खुली होने के आधार पर खारिज किया है।
मालूम हो कि अतीक अहमद ने वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। इन दिनों वे प्रयागराज की नैनी सेन्ट्रल जेल में बंद हैं। नैनी जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद को गुजरात जेल भेजे जाने का आदेश पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जिसके बाद से अतीक अहमद की मुश्किल और बढ गयी है।