दिल्ली में नगर निगम चुनाव का बिगुल बच गया है। चुनाव आयोग ने इस बार प्रत्याशी से लेकर वोटर्स तक की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयारियां की हैं. दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय देव ने शुक्रवार को बताया कि 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वोटिंग का समय सुबह 8 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक का होगा. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर विजय देव ने बताया कि इस बार दिल्ली में 250 वार्ड निर्धारित किए गए हैं. इस बार 1 करोड़ 46 लाख 73 हजार मतदाता वोटिंग में हिस्सा लेंगे.
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू होगी. 19 नवंबर को आखिरी तारीख नामांकन वापसी की होगी. चुनाव ईवीएम से होगा, नोटा का भी इस्तेमाल होगा. खर्च की सीमा हर वार्ड में 8 लाख रखी गई है. पिछले नगर निगम चुनाव अप्रैल 2017 में हुए थे. बीजेपी ने 281 वार्डों में से 202 में जीत हासिल की थी. उम्मीदवारों की मौत के कारण 2 सीटों पर मतदान नहीं हो सका था. AAP ने 48 वार्ड जीते थे, जबकि कांग्रेस 27 वार्ड जीतने में सफल रही थी.
दिल्ली में इस साल अप्रैल में नगर निगम के चुनाव होने थे. हालांकि, केंद्र द्वारा शहर में तीनों नगर निकायों का विलय करने का इरादा व्यक्त करने के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था. दिल्ली के तीनों नगर निगमों का विलय होने के बाद यह पहला चुनाव होगा. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘वार्ड की संख्या में कमी, महिलाओं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों के क्रमवार परिवर्तन और परिसीमन जैसे कई कारकों के चलते लगभग 60-70 फीसदी मौजूदा पार्षद पार्टी टिकट पर अपनी दावेदारी खो सकते हैं.’
50 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
दिल्ली नगर निगम में 250 सीटें हैं और इसमें से 50 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. इसके साथ ही 42 सीटों को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया गया है. दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के बाद केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था. दिल्ली नगर निगम की सभी सीटों को चिन्हित कर लिया गया है.
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