न्यूज डेस्क–भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी।
उसके बाद भारत अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत पहुंचा था। नई दिल्ली में भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के फैसले का स्वागत किया, जिसमें पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा की समीक्षा करने और उन्हें राजनयिक पहुंच प्रदान करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जाधव पर ICJ के फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, ‘ICJ ने कुलभूषण जाधव को छोड़ने और भारत को वापस करने को नहीं कहा।
वह पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ अपराध का दोषी हैं। पाकिस्तान कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेगा।’ बता दें कि ICJ ने बुधवार को जाधव की फांसी पर रोक लगाने के आदेश देते हुए कहा था कि वह अपने फैसले पर फिर से विचार करे।