गाइडलाइन जारी, शराब की बिक्री पर छूट है या नहीं ?

केंद्र सरकार ने यह दिशा निर्देश सार्वजिक स्थलों के अंतर्गत जारी किए हैं..

किलर कोरोना का प्रकोप भारत में लगातार तेजी से बढ़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 1076 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 11 हजार के पार हो गई है। इसी को देखते हुई बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने आज लॉकडाउन 2.0 के बीच किसे छूट मिलेगी किसे नहीं इसकी गाइडलाइंस (Guidelines) जारी हो गई हैं।

ऐसे में लोगों के मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। सरकार ने नए दिशा निर्देशों में शादी समारोह के आयोजन को लेकर भी जानकारी दी है। इसके साथ ही शराब की बिक्री को लेकर भी बताया गया है।

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शराब की बिक्री पर छूटी..

नए दिशा निर्देशों के मुताबिक शादी समारोह पर जिला मजिस्ट्रेट की नजर नजर रहेगी। गाइडलाइन (Guidelines) के अनुसार, ‘शादी समारोह और अंत्येष्टि जैसे आयोजन जहां लोगों की मौजूदगी होती है, उन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रेगुलेट किया जाएगा।’

वहीं, केंद्र ने शराब की बिक्री पर पूरी तरह बैन को लागू रखा है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक, शराब, गुटखा, तंबाकू आदि पर सख्ती से प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके अलावा इधर-उधर थूकने पर भी बैन लगा रहेगा।’ सरकार ने यह दिशा निर्देश सार्वजिक स्थलों के अंतर्गत जारी किए हैं।

इन पर रहेगा प्रतिबंध

फिलहाल परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। राज्यों के बॉर्डर भी सील ही रहेंगे। यानी बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर पूरी तरह बंद ही रहेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। वहीं किसानी से जुड़े कामों को छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही मुंह कवर करना अब जरूरी कर दिया गया है। यही नहीं इधर उधर थूकने वालों पर जुर्माना भी लगेगा।

हालांकि कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।

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