उत्तर प्रदेश की राजनीति में विवादों से घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। लखनऊ कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने मारपीट, गाली-गलौज, जान-माल की धमकी और साजिश रचने के आरोप में 6 जनवरी 2024 को स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा को कोर्ट ने तलब किया है।
बता दें कि सुशांत गोल्फ सिटी निवासी दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य, पत्नी शिवा मौर्य, बेटे उत्कृष्ट मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्यप्रकाश शुक्ला और रितिक सिंह के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। जिसमें दीपक ने कोर्ट को बताया था कि वह और संघमित्रा 2016 से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं।
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जिसके बाद 3 जनवरी 2019 को उन्होंने संघमित्रा से उनके घर में ही शादी कर ली। लेकिन संघमित्रा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में झूठा हलफनामा देकर खुद को अविवाहित बताया था। जब उसने विरोध किया तो सभी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी।
इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन पर कई बार अलग-अलग जगहों पर जानलेवा हमले भी किये थे। वादी की अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी समेत अन्य सभी लोगों को छह जनवरी 2024 को कोर्ट में तलब करने का आदेश जारी किया है।
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