एटा–कोरोना (corona) प्रकोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के फैसले का अनुपालन करते हुए एटा जेल प्रशासन ने 7 साल से कम सजायाफ्ता कैदियों की सूची शासन को भेजी है।
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supreme court के अगले आदेश पर 7 साल से कम सजायाफ्ता कैदियों को जेल से पैरोल पर रिहा किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना (corona) महामारी से बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने कोरोना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है।
आपको बता दें सभी जिलों में 7 साल से कम सजा वाले कैदियों को रिहा किए जाने का निर्णय लिया है। जिससे कोरना (corona) महामारी का प्रकोप को कम किया जा सके, कियोकि 1 मिटर दूर रहकर कोरोना को हराया जा सकता है जबकि जेलों में क्षमता से तीन गुना ज्यादा जेल में कैदी बन्द है और जेल में लोक डाउन भी नही हो पा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के इस बड़े फैसले जा लोग सराहना कर रहे है। जैसे ही एटा जिला कारागार प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्राप्त हुआ, जेल पुलिस अधीक्षक पीपी सिंह ने तत्काल एटा जिला कारागार में बंद 7 साल से कम सजा वाले कैदियों की सूची बनवा कर शासन को प्रेषित की गई है।
वही अगले आदेश के बाद फैसले को अमल में लाया जाएगा, मामले में जेल पुलिस अधीक्षक पी.पी सिंह ने बताया एटा जेल में कुल 1188 कैदियों में से 158 कैदी 7 साल से कम सजायाफ्ता है, जिनकी सूची बनाकर शासन को भेजी जा चुकी है, अगले आदेश के बाद सूचीबद्ध सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा।
(रिपोर्ट-आर. बी. द्विवेदी, एटा )